जयपुर

Guideline 4.0 : सिनेमाहॉल खुले, अब रात 8 बजे तक खुलेंगे बाजार, रविवार को नहीं रहेगा कर्फ्यू

नई गाइडलाइन : त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा निर्देश 4.0 जारी : 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा घर खुल सकेंगे, वैक्सीन की डोज लगी होने पर प्रदर्शनी और कौशल विकास केन्द्र 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे, बारात नहीं निकाल सकेंगे, परिसर में डीजे, बैंड बाजा बजाने की अनुमति होगी

जयपुरJul 11, 2021 / 09:06 am

pushpendra shekhawat

मुकेश शर्मा / जयपुर. राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम होने के साथ गाइडलाइन में प्रतिबंधित कई चीजों में छूट दी है। गृह विभाग ने शनिवार को त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा निर्देश 4.0 जारी किया, जो रविवार सुबह 5 बजे से लागू होंगे। वीकेंड कर्फ्यू हटा लिया गया है। अब रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ही कफ्र्यू रहेगा। इसके साथ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा घर खुल सकेंगे। सड़क पर बारात नहीं निकाली जा सकेगी, लेकिन विवाह स्थल परिसर में डीजे व बैंड बाजा बजाने की अनुमति होगी।
वैक्सीन की पहली डोज लगने पर इनको लाभ, खुल सकेंगे

– सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स संचालकों को बैठक क्षमता से संबंधित जानकारी डीओआइटी द्वारा बनाए गये वेब पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए गए थे। जिन सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स संचालकों ने यह कार्यवाही पूर्ण कर ली है, उनमें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी, जिन्होंने वैक्सीन की कम-से-कम पहली डोज लगवा ली है।
– प्रदेश के समस्त कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम पहली डोज लगवा ली ैहै।
– ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध स्थान की क्षमता का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों हेतु खोलना अनुमत होगा, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम पहली डोज लगवा ली है।
– राज्य के बाहर से आने वाले यात्री जिन्होंने वैक्सीन की प्रथम डोज लगवा ली हो, उन्हें राजस्थान में आने से पूर्व आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट एवं होम/संस्थागत क्वारंटीन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
– राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों की नियमित रूप से थर्मल स्क्रीनिंग एवं ऑक्सीजन सेचुरेशन की जाँच की जानी चाहिए।

– आउटडोर खेल गतिविधियां सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक अनुमत होंगी एवं इनडोर खेल गतिविधियां सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक केवल उनके लिये अनुमत होंगी, जिन्होंने वैक्सीन की प्रथम डोज ले ली है।
– जिन दुकानों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कार्मिकों के कम-से-कम 60 प्रतिशत स्टाफ को वैक्सीन की प्रथम डोज लग चुकी है, उन दुकानों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त 4 घण्टे (शाम 4 बजे से शाम 8 बजे तक) खोलने की अनुमति होगी, इसके साथ स्क्रीनिंग सुविधा, मास्क की अनिवार्यता एवं अन्य कोविड अनुकुल अनुशासन का ध्यान रखना होगा। कितने प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है, इसकी सूचना भी डिस्प्ले करनी होगी।
सिटी/मिनी बसें

– सिटी/मिनी बसों का संचालन सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।

रेस्टोरेंट में यह
– रेस्टोरेन्ट द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घण्टे अनुमत होगी एवं टेक अवे रेस्टोरेन्ट की बैठक व्यवस्था का 50 प्रतिशत के साथ, एक छोड़कर एक के रूप में बैठाकर खिलाने की सुविधा प्रतिदिन प्रात: 6 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होगी।
– यदि रेस्टोरेन्ट के 60 प्रतिशत स्टाफ को पहली डोज लग चुकी है, तो उन रेस्टोरेन्ट्स को अतिरिक्त 6 घण्टे (सायं 4 बजे से रात 10 बजे तक) खोलने की अनुमति होगी।

विवाह समारोह के लिए
– मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स एवं होटल परिसर इत्यादि शादी-समारोह के लिए अधिकतम 25 व्यक्ति की संख्या के साथ दी गई शर्तों के अनुसार प्रात: 6 बजे से सायं 8 बजे तक अनुमत होंगे, जिसकी सूचना संबंधित पोर्टल या 181 पर देनी होगी।
– उपखण्ड मजिस्ट्रेट स्थिति के आंकलन के पश्चात् शादी-समारोह में सम्मिलित होने वाले अतिथियों/मेहमानों की संख्या 50 तक अनुमत कर सकते हैं।

– विवाह समारोह में अन्य व्यक्तियों जैसे बैण्ड-बाजा वादक, लाइट-डेकोरेशन, कैटरिंग एवं अन्य को मिलाकर 15 व्यक्तियों की अनुमति होगी।
– उक्त व्यवसाय (बैण्ड-बाजा, लाइट-डेकोरेशन, कैटरिंग) से जुड़े व्यक्तियों को अपनी जीविकोपार्जन के लिए भिन्न-भिन्न जगहों पर कई कार्यक्रमों में जाना पड़ता है, इससे उनके संक्रमित होने या फिर उनसे अन्य व्यक्तियों में संक्रमण फैलने की संभावना के कारण किसी भी शादी-समारोह एवं अन्य कार्यक्रमों में जाने से पूर्व इस व्यवसाय से जुड़े सभी व्यक्तियों को वैक्सीन की कम-से-कम पहली डोज लगवानी होगी।
– विवाह आयोजन के दौरान सड़क पर बारात-निकासी की अनुमति नहीं होगी। परन्तु विवाह परिसर में डीजे, बैण्ड-बाजा इत्यादि की अनुमति होगी।

– आयोजनकर्ता द्वारा विवाह के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी राजकीय कर्मचारी को विवाह स्थल पर भेजकर सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाइजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाए एवं उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
– सरकारी कर्मचारी/अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की जाती है। अत: उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम जिसमें वे आमंत्रित हो, विवाह समारोह आयोजन सम्बन्धी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।
– विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी एवं संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा मांगने पर उपलब्ध करवाई जाएगी।

– यदि कोई मैरिज गार्डन/स्थान का मालिक कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो मैरिज गार्डन/स्थान को सील कर दिया जाएगा।
फिल्म की शूटिंग

– आइसोलेशन जोन में पर्यटन/फिल्म शूटिंग से सम्बन्धित गतिविधियां ऐसे रिसोर्ट/होटल परिसर आदि में अनुमत होंगी, जिनका क्षेत्रफल 7500 वर्ग-मीटर या इससे अधिक है एवं अतिथियों के ठहरने के लिए कम-से-कम 25 कमरों की व्यवस्था हो।
धार्मिक स्थल

– प्रदेश के समस्त धार्मिक स्थल प्रात: 6 बजे से सायं 8 बजे तक अनुमत होंगे।

यह बंद रहेंगे

– किसी भी सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/जुलूस/त्योहारों का आयोजन/मेलों/हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी।
– कोचिंग संस्थाएं, लाइब्रेरीज आदि बंद रहेंगी।

– शेष गतिविधियों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश यथावत् रहेंगे।

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