विशेष न्यायालय ने मोहम्मद सैफ उर्फ कैरीऑन को बड़ी चौपड़, माणक चौक स्थित चूड़ी के खंदे में हुए विस्फोट का दोषी माना है। सैफुर उर्फ सैफुर्रहमान अंसारी को छोटी चौपड़ स्थित फूलवालों का खंदा में हुए धमाके का दोषी माना है। वहीं मोहम्मद सलमान को सांगानेर गेट स्थित हनुमान मंदिर के पास हुए बम धमाके का दोषी माना है। मोहम्मद सरवर आजमी को चांदपोल स्थित हनुमान मंदिर में हुए विस्फोट का दोषी माना है। इसके अलावा मोहम्मद शहबाज हुसैन को संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। इनके अलावा आरोपी मोहम्मद आतीफ अमीन उर्फ बशीर और छोटा साजिद बाटला एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। मिर्जा शादाब बैग उर्फ मलिक, साजिद बड़ा, मोहम्मद खालिद अब भी फरार हैं। अन्य आरोपी आरिज खान उर्फ जुनैद दिल्ली पुलिस की हिरासत में है।
सजा का एलान आज नहीं
बम धमाके के आरोपियों को आज सजा का ऐलान होना मुश्किल लग रहा हैं। मिली जानकारी के अनुसार आज विशेष अदालत में आरोपियों की सजा के बिन्दुओं पर चर्चा होगी। इसके चलते आज विशेष न्यायालय आरोपियों को सजा नहीं सुनाएगा।
कोर्ट परिसर में बिजली गुल
बम धमाकों की सुनवाई के दौरान अचानक कोर्ट परिसर में बिजली चली गई। जिससे चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। जिसके चलते कुछ देर अदालत की कार्रवाई में व्यवधान पड़ा। सात मिनट बाद वापस बिजली आई।