जयपुर। agricultural equipment : खेतों में पैदावार बढ़ाने किे लिए कृषि यंत्र बहुत उपयोगी साबित होते हैं। यह तब और भी जरूरी हो जाता है जब खेत का क्षेत्रफल बड़ा हो। बड़े खेतों में कृषि यंत्रों की मदद से ही अच्छी पैदावार संभव हो सकती है। इसी को ध्यान मे ंरखते हुए राज्य सरकार की ओर से कृषि के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। राज्य सरकार किसानों को कृषि यंत्रों पर भारी अनुदान दे रही है ताकि वे खेती के कार्यों को सुगमता से पूर्ण कर सकेंं। इसके लिए आधुनिक और अनुमोदित कृषि यंत्रों की खरीद पर कृषकों को श्रेणी के अनुसार 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए कृषि विभाग की ओर से कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं जिसमें आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि होना, या फिर अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना जरूरी है। कृषि विभाग के अनुसार इस योजना में सभी श्रेणी के किसान लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं, बी.पी.एल., सीमान्त, लघु और अद्र्ध मध्यम कृषकों को प्राथमिकता मिलेगी। इसके साथ ही ‘पहले आओ पहले पाओÓÓ के आधार पर भी वरीयता निर्धारित कर पात्र कृषकों को अनुदान दिया जाता है। यही नहीं ऐसे कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है, जिन्हें आज तक विभाग की किसी भी योजना में कोई लाभ नहीं दिया गया हो। कृषि विभाग (agriculture department) की ओर से कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं जिसमें… यदि ट्रेक्टर चलित कृषि यंत्र के लिए अनुदान प्राप्त करना है तो ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिये। एक किसान को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र ( उदाहरण के तोर पर…..सीड कम फर्टीलाईजर ड्रिल, प्लाउ, थ्रेसर इत्यादि) पर तीन वर्ष की अवधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा। एक कृषक को एक वित्तीय वर्ष में समस्त योजनाओं में अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकेगा। अनुदान प्राप्त करने के लिए किसान को अधिकृत/पंजीकृत क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता/विक्रेता से कृषि यंत्र खरदीना होगा। किसान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) के अन्तर्गत लोकल इनिशियेटिव कार्यक्रम में अनुमोदित सीड स्टोरेज बिन्स तथा मूवेबल थ्रेसिंग फ्लोर की कुल लागत में से निर्धारित अनुदान राशि कम कर शेष का भुगतान कर अधिकृत/पंजीकृत क्रय-विक्रय सहकारी समिति अथवा ग्राम सेवा सहकारी समिति से ऑफलाईन क्रय कर सकते हैं। लाभान्वित कृषकों की सूची एवं बिलों को सम्बन्धित जिला कार्यालयों में प्रस्तुत करने पर अनुदान राशि का भुगतान सम्बन्धित क्रय-विक्रय सहकारी/ग्राम सेवा सहकारी समिति को किया जाएगा। किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के बाद अनुदान प्राप्त करने के लिए जल्द से जल्द आवेदन करना होगा तभी वह सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में अनुदान के लिए पात्र माना जाएगा। किसानो ंको अनुदान प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र में स्थित ई-मित्र कियोस्क पर निर्धारित शुल्क, यदि कोई हो तो, जमा करवाकर सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी सहित ऑनलाईन आवेदन करना होगा। किसी भी जिले के कियोस्कों की सूची www.emitra.gov.in पर देखी जा सकती है। सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद किसानों के अनुदान क्लेम का भुगतान उनके बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएगा। किसानों को यदि अनुदान प्राप्ति में कोई समस्या हो तो वे ग्राम पंचायत स्तर पर – कृषि पर्यवेक्षक, पंचायत समिति स्तर पर- सहायक कृषि अधिकारी, उप जिला स्तर पर – सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) / उद्यान कृषि अधिकारी। जिला स्तर पर – उप निदेशक कृषि (विस्तार) / उपनिदेशक उद्यान… से सम्पर्क कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं।