वाहन मालिक विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से भारतीय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सोसायटी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां संबंधित जिले, वाहन की श्रेणी और डीलर का चयन कर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने के लिए स्लॉट बुकिंग की जा सकती है। प्रदेश में एक अप्रेल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों की संख्या एक करोड़ 87 लाख है, इनमें 15 साल पुराने करीब एक करोड़ वाहन शामिल हैं।
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दुपहिया वाहन – 425 रुपए तिपहिया वाहन – 470 रुपए चौपहिया वाहन (हल्के) – 695 रुपए मध्यम और भारी मोटरयान – 730 रुपए ट्रैक्टर व कृषि कार्य संबंधी संयोजन – 495 रुपए।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के साथ विंड स्क्रीन पर कलर कोडेड स्टिकर भी नि:शुल्क लगाए जा रहे हैैं। इन स्टिकर के लगने के बाद दिल्ली और एनसीआर जाने वाले वाहनों के चालान नहीं होंगे। वाहनों के प्रकार के हिसाब से अलग-अलग स्टिकर लगाए जाएंगे। करीब पांच साल से राजस्थान में एक अप्रेल 2019 से पूर्व पंजीकृत पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया अटकी हुई थी। राजस्थान के ऐसे वाहनों के दूसरे राज्यों में चालान किए जा रहे थे। इसके कारण वाहन मालिकों को परेशानी हो रही थी।
ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 3 या 4 है – 31 मार्च तक ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 5 या 6 है – 30 अप्रेल तक ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 7 या 8 है – 31 मई तक
ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 9 या 0 है – 30 जून तक।
ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 1 या 2 है: 29 फरवरी तक।
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