
high security number plate rajasthan online apply : आप राजस्थान के हैं, आप दो पहिये, तीन पहिये या उससे अधिक पहिये के कोई भी वाहन के मालिक हैं तो आप के लिए ये जानना जरूरी है कि राजस्थान सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का पंजीकरण की ऑनलाइन सेवा शुरू कर दी है। इसके अंतर्गत एक अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहन मालिक ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत वाहन मालिकों को कलर कोडेड स्टीकर सहित हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित की है।
ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 1 या 2 है वह 29 फरवरी तक, एवं जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 3 या 4 है, वह 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। अंतिम अंक 5 या 6 वाले वाहन मालिक 30 अप्रैल तक, व अंतिम अंक 7 या 8 वाले वाहन मालिक 31 मई तक अथवा ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 9 या 0 है, वह 30 जून तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने के योग्य होंगे। वाहन पंजीकरण का शुल्क भी अलग- अलग वाहनों के लिए भिन्न हैं।
यह दर दुपहिया वाहन के लिए 425 रुपए होगी, तो वहीं तिपहिया वाहन मालिकों के लिए यह शुल्क 470 रुपए होगा, जबकि चौपहिया वाहन के लिए 695 रुपए एवं भारी मोटरयान के लिए 730 रुपए अथवा ट्रैक्टर व कृषि कार्य संबंधी संयोजन वाहन के लिए 495 रुपए पंजीकरण शुल्क होगा।
ये है ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रकिया
इसके लिए विभाग ने एक पोर्टल शुरू किया है। वाहन मालिक विभाग की वेबसाइटपर उपलब्ध लिंंक के माध्यम से भारतीय ऑटोमोबाइल मेनुफैक्चरर्स सोसायटी की वेबसाइट पर जाएंगे, जहां संबंधित जिले, वाहन की श्रेणी और डीलर का चयन कर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने के लिए स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी। नंबर प्लेट का भुगतान ऑनलाइन ही किया जाएगा। ऑनलाइन भुगतान करने के बाद वाहन मालिक से अन्य कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जाएगा। तय सीमा में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं लगवाने पर वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
यह भी जानें
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के साथ विंड स्क्रीन पर कलर कोडेड स्टीकर भी नि:शुल्क लगवाए जाएंगे। इन स्टीकर के लगने के बाद दिल्ली और एनसीआर जाने वाले वाले वाहनों के चालान नहीं होंगे। वाहनों के प्रकार के हिसाब से अलग-अलग स्टीकर लगाए जाएंगे।
गौरतलब है कि, प्रदेश में एक अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों की संख्या एक करोड़ 87 लाख हैं, इनमें 15 साल पुराने करीब एक करोड़ वाहन शामिल हैं। करीब पांच साल से राजस्थान में एक अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया अटकी हुई थी। राजस्थान के ऐसे वाहनों के दूसरे राज्यों में चालान किए जा रहे थे। इसके चलते वाहन मालिकों को परेशानी हो रही थी।
नोट:- एचएसआरपी बुकिंग के लिए आवेदन करने से पहले वाहन मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वाहन पोर्टल पर भरी गई कोई भी जानकारी गलत न हो। यदि कुछ जानकारी गलत है तो पंजीकरण प्राधिकारी से संपर्क करें और इसे ठीक करवा लें। यह भी सुनिश्चित करें कि मोबाइल नंबर सही हो। यदि मोबाइल नंबर सही नहीं है तो कृपया इसे अपडेट करा लें।
Updated on:
17 Jan 2024 12:18 pm
Published on:
17 Jan 2024 11:35 am
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