न्यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायाधीश शुभा मेहता की खंडपीठ ने कपिल कुमार व अन्य की 20 से अधिक अपीलों को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। अपीलों में कहा गया कि अपीलार्थियों ने जो जवाब दिए, वे सही होने के बावजूद भर्ती एजेंसी ने उत्तरपुस्तिकाओं की गलत जांच की। एकलपीठ ने 31 मई को इस मामले से संबंधित याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
अपीलों में कहा कि विशेषज्ञ कमेटी गठित कर विवादित प्रश्नों व उत्तरों की जांच कराई जाए। जवाब में भर्ती एजेंसी ने कहा कि विशेषज्ञ कमेटी के जांच करने के बाद ही उत्तर कुंजी जारी की गई।
बता दें कि राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक स्तर 1 और स्तर 2 के लिए 16 दिसंबर 2022 को अधिसूचना जारी की गई थी। अधिसूचना के अनुसार, भर्ती के लिए कुल 48,000 रिक्तियों की घोषणा की गई है। इस भर्ती के लिए परीक्षा तिथि 25 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक है।