scriptपेडों की अवैध कटाई और अवैध आरा मशीनें संचालन पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब | HC seeks reponse for illegal tree cutting and ilegal sawmills | Patrika News
जयपुर

पेडों की अवैध कटाई और अवैध आरा मशीनें संचालन पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

(Rajasthan Highcourt ) हाईकोर्ट ने दौसा के (Lalsot) लालसोट में बड़ी संख्या में (illegal sawmills) अवैध आरा मशीनों के संचालन और (Illegal tree cutting) पेडों की कटाई के मामले में दौसा कलक्टर, लालसोट एसडीएम, तहसीलदार, प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जिला उद्योग अधिकारी और वन विभाग सहित जेवीवीएनएल को (Notice) नोटिस जारी कर (Reply) जवाब मांगा है।

जयपुरMay 18, 2020 / 05:22 pm

Mukesh Sharma

जयपुर
(Rajasthan Highcourt ) हाईकोर्ट ने दौसा के (Lalsot) लालसोट में बड़ी संख्या में (illegal sawmills) अवैध आरा मशीनों के संचालन और (Illegal tree cutting) पेडों की कटाई के मामले में दौसा कलक्टर, लालसोट एसडीएम, तहसीलदार, प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जिला उद्योग अधिकारी और वन विभाग सहित जेवीवीएनएल को (Notice) नोटिस जारी कर (Reply) जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश महेन्द्र सिंह गुर्जर की जनहित याचिका पर दिए।
एडवोकेट रामरख शर्मा ने कोर्ट को बताया कि लालसोट में बडी संख्या में पेडों की कटाई हो रही है और इन पेडों को सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से बडी संख्या में चल रही अवैध आरा मशीनों तक पहुंचाया जा रहा है। जेवीवीएनएल से आटा चक्की के नाम पर बिजली कनेक्शन लेकर आरा मशीने चलाई जा रही है। काश्तकारी अधिनियम के तहत किसान खेत जोतने के लिए तहसीलदार की अनुमति से ही पेड काट सकता है। तहसीलदार भी दोगुने पेड लगाने की शर्त के साथ अधिकतम पांच पेड ही काटने की अनुमति दे सकता है। इसके बावजूद यहां बडी संख्या में पेड काटे जा रहे हैं।

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