पीटीआई भर्ती में याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाने के हाईकोर्ट ने दिए निर्देश
राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती, 2022 में याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाने के साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और शिक्षा विभाग से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
पीटीआई भर्ती में याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाने के हाईकोर्ट ने दिए निर्देश
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती, 2022 में याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाने के साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और शिक्षा विभाग से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने भर्ती में प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर की उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। न्यायाधीश सुदेश बंसल ने कैलाश संखला व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया।
याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने कोर्ट को बताया की याचिकाकर्ता ने पीटीआई भर्ती परीक्षा, 2022 में हिस्सा लिया। बोर्ड ने 16 जून को कुल 5546 शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद का विज्ञापन जारी किया था। 25 सितंबर को परीक्षा हुई थी, जिसकी प्रथम उत्तर कुंजी 11 अक्टूबर को जारी की गई थी। इसके बाद फाइनल उत्तर कुंजी 21 अक्टूबर को जारी की। जिसके अनुसार याचिकाकर्ता के प्रथम पेपर में जो 13 उत्तर सही थे, उनका उत्तर बदल दिया और कुछ को डिलीट कर दिया। ऐसे ही द्वितीय पेपर में 20 प्रश्न के उत्तर बदल दिए।
साथ ही कुछ प्रश्न हटा दिए गए। जिसके कारण याचिकाकर्ता चयन से वंचित रह गया। इस भर्ती में प्रत्येक प्रश्न पेपर में 40 फीसदी अंक भी लाने जरूरी थे। ऐसे में याचिकाकर्ता वह न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर सका और फेल हो गया। कोर्ट को उन्होंने बताया कि यदि वे उत्तर डिलीट नहीं होते तो प्रार्थी का चयन हो जाता। प्रार्थी की ओर से दस्तावेज सत्यापन का मौका देने और विवादित प्रश्नों के उत्तर पर विशेषज्ञ कमेटी बनाकर जांच कराने की मांग की गई थी।
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