इसके तहत अब 65 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को भी हज आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हज पॉलिसी 2018-2022 के तहत 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के आवेदकों को रिज़र्व कैटेगरी में पंजीयन किया जाएगा। इसके तहत पहली बार हज पर जाने वाले 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के आवेदकों को ही रिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। राज्य को आवंटित कोटा से अधिक रिजर्व कैटेगरी के आवेदन पत्र प्राप्त होने पर रिजर्व कैटेगरी के आवेदकों में से कोटे के आधार पर ( लॉटरी ) कुर्रा द्वारा हज यात्रियों का चयन किया जाएगा। रिजर्व कैटेगरी के लिए आवेदक को प्लेन पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
चलाया जाएगा जागरूकता अभियान
हज यात्रा कराने के नाम पर समाजजनों को ठगने वाला गिरोह पर भी राज्य हज कमेटी की ओर से शिकंजा कसा जाएगा। तय आपरेटर्स की जानकारी को जिला प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा। अधिशासी अधिकारी महमूद अली खान ने बताया कि हमेशा यात्रियों से अपील की जाती है कि आफर्स के चलते वह नए निजी आपरेटरर्स के जरिए हज के सफर पर जाने के लालच में न आए। लेकिन कई गिरोह ऐसे हैं, जो कई महीने पहले पासपोर्ट आदि जमाकर यात्री से मोटी रकम एकसाथ वसूल कर लेते हैं। ऐसे में यात्रियों और आवेदनकर्ताओं के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे और जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ताकि वह किसी के चंगुल में न फंसे। सफर से जुड़ी जानकारी हज कमेटी से ली जा सकती है। वहीं आवेदन फॉर्म भरने का सिलसिला 31 जनवरी 2022 तक जारी रहेगा।
हज यात्रा कराने के नाम पर समाजजनों को ठगने वाला गिरोह पर भी राज्य हज कमेटी की ओर से शिकंजा कसा जाएगा। तय आपरेटर्स की जानकारी को जिला प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा। अधिशासी अधिकारी महमूद अली खान ने बताया कि हमेशा यात्रियों से अपील की जाती है कि आफर्स के चलते वह नए निजी आपरेटरर्स के जरिए हज के सफर पर जाने के लालच में न आए। लेकिन कई गिरोह ऐसे हैं, जो कई महीने पहले पासपोर्ट आदि जमाकर यात्री से मोटी रकम एकसाथ वसूल कर लेते हैं। ऐसे में यात्रियों और आवेदनकर्ताओं के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे और जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ताकि वह किसी के चंगुल में न फंसे। सफर से जुड़ी जानकारी हज कमेटी से ली जा सकती है। वहीं आवेदन फॉर्म भरने का सिलसिला 31 जनवरी 2022 तक जारी रहेगा।
यह रहेगी शर्तें
राजस्थान हज कमेटी की ओर से हज यात्रा 2022 के लिए हज कमेटी ऑफ इण्डिया के निर्देशानुसार आवश्यक तैयारी की जा रही है । अल्पसंख्यक मामलात विभाग मंत्री शाले मोहम्मद ने बताया कि स्टेट हज कमेटी एवं हज कमेटी ऑफ इण्डिया मुम्बई की ओर से रिजर्व कैटेगरी के आवेदन पत्र एवं सलंग्न दस्तावेजों की जांच के उपरांत ही रिजर्व केटेगरी में पंजीकरण किया जाएगा। एक कवर में दो 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के हज आवेदक हैं तो उन दोनों के साथ एक – एक कुल दो सहायक आवेदन कर सकते हैं। 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के साथ जाने वाला सहायक का संबंध पति-पत्नी / भाई-बहन / पुत्र / पुत्री या पोता / पोत्री या ***** / साली या भतिजा / भतीजी ही होगा इसके अतिरिक्त अन्य संबंधी को रिजर्व केटेगरी में यात्रा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हज यात्री के सहायक को अकेले हज यात्रा पर जाने के लिए इजाज़त नहीं है। कोरोना के कारण गत दो वर्षों से प्रदेश के लोग हज यात्रा पर नहीं पा रहे थे।