जयपुर

शिक्षक भर्ती के संशोधित परिणाम पर रोक हटी, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा-नियुक्त शिक्षक नहीं हटेंगे

Rajasthan High Court Order : हाईकोर्ट की खंडपीठ ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 लेवल-2 की परीक्षा में विवादित प्रश्नों से जुड़े मामले में संशोधित परिणाम जारी करने पर लगी रोक को हटा लिया। हाईकोर्ट ने कहा, नियुक्त शिक्षक नहीं हटेंगे

जयपुरDec 11, 2024 / 11:34 am

Sanjay Kumar Srivastava

Rajasthan High Court Order : हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 के लेवल-2 की परीक्षा में विवादित प्रश्नों से जुड़े मामले में संशोधित परिणाम जारी करने पर लगी रोक को हटा लिया। हाईकोर्ट ने कहा कि पूर्व में नियुक्त शिक्षक संशोधित परिणाम से प्रभावित नहीं होंगे।

अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने बताया

मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायाधीश आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने सरिता कुमारी व अन्य की अपील पर यह आदेश दिया। खंडपीठ ने 14 नवंबर को विवादित प्रश्नों की विशेषज्ञ कमेटी से जांच कराकर संशोधित परिणाम जारी करने के एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी। अपीलार्थियों के अधिवक्ता हिमांशु जैन ने कोर्ट को बताया कि एकलपीठ ने दिसंबर 2023 में कर्मचारी चयन बोर्ड को विशेषज्ञ कमेटी गठित कर संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश दिया।
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