वित्त (आबकारी) विभाग के संयुक्त शासन सचिव जसवंत सिंह ने बताया कि इन दुकानों की वर्ष 2024-25 के लिए नवीनीकरण के लिए निर्धारित वार्षिक गारंटी राशि की एक-चौथाई राशि की गारंटी पूर्ति बढ़ाई गई 1 अप्रेल 2024 से 30 जून 2024 की अवधि में करनी होगी। यदि कोई अनुज्ञाधारी निर्धारित गारंटी पूर्ति नहीं कर पाता तथा लोकसभा निर्वाचन के पश्चात संबंधित दुकान को नियमानुसार नीलामी, टेंडर अथवा किसी अन्य रीति से आवंटन किए जाने पर वार्षिक गारंटी कम प्राप्त होती है, तो बढ़ाई गई अवधि के लिए निर्धारित गारंटी राशि में भी आनुपातिक रूप से कमी को ध्यान रख तदनुसार ही बकाया का निर्धारण किया जाएगा।
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जसवंत सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव के बाद संबंधित दुकान की नीलामी या अन्य तरीके से आवंटन द्वारा निर्धारित वार्षिक गारंटी राशि के अनुसार आनुपातिक त्रैमासिक राशि तक ही अनुज्ञाधारी से बकाया राशि वसूली योग्य होगी।
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