अंग प्रत्यारोपण के लिए डोनर व रिसीवर की नोटो आईडी अनिवार्य
शुभ्रा सिंह ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में चिकित्सा विभाग द्वारा अनाधिकृत रूप से अंग प्रत्यारोपण के मामलों में जांच के लिए हाई लेवल कमेटी गठित करने, इसमें लिप्त चिकित्सकों एवं अस्पतालों के विरूद्ध थोटा एक्ट- 1994 के निर्धारित प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज कराने, अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त करने जैसे कड़े कदम उठाए गए हैं। साथ ही, प्रदेश में अंगदान एवं अंग प्रत्यारोपण को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए ऑथोराइजेशन एवं एडवाजरी कमेटी का गठन, सोटो की स्टीयरिंग कमेटी का पुनर्गठन करने तथा विभिन्न एसओपी बनाने जैसे महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। पारदर्शितापूर्वक अंग प्रत्यारोपण के लिए डोनर एवं रिसीवर की नोटो आईडी अनिवार्य की गई है। यह भी पढ़ें – Video : भजनलाल सरकार के मंत्री ने अनूठे तरीके से किया औचक निरीक्षण, चौंके अफसर और कर्मचारी