हाईकोर्ट ने इस मामले में संतोष व अन्य की याचिका के आधार पर 23 अगस्त को पदोन्नति पर रोक लगा दी थी। अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट को बताया कि कार्मिक विभाग ने 16 मार्च 2023 को अधिसूचना जारी कर पदोन्नति से वंचित दो से ज्यादा संतान वाले कर्मचारियों को राहत देने का प्रावधान किया। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान याचिकाकर्ताओं की पूर्व में हो चुकी पदोन्नतियों पर कोई असर नहीं डालता, इसलिए अंतरिम आदेश के जरिए पूरी पदोन्नति प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। इसलिए पूर्व में दिए गए आदेश को वापस लिया जाए। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार का आग्रह मान लिया।