परिवहन विभाग की ओर से जयपुर में तीन स्क्रैप सेंटर शुरू किए गए हैं। यहां 15 साल की अवधि पूरी कर चुके वाहनों को स्क्रैप किया जा रहा है। इन स्क्रैपिंग सेंटर पर निजी वाहनों के साथ-साथ पुराने परिवहन वाहनों को भी स्क्रैप किया जा रहा है।
वाहन संचालक ये सावधानियां बरतें
- * वाहन संचालक पंजीकृत सेंटर पर ही अपने वाहन को स्क्रैप कराएं।
- * स्क्रैप के लिए आवेदन के समय स्वयं का मोबाइल नंबर और बैंक खाता संख्या अंकित करें।
- * वाहन की कीमत के लिए न्यूनतम रिजर्व कीमत से कम राशि स्वीकार न करें।
सर्टिफिकेट से नए वाहन पर इस तरह की छूट
- * गैर परिवहन वाहनों पर देय कर पर 15 वर्ष के लिए 25 प्रतिशत छूट।
- * परिवहन वाहनों पर देय कर पर 8 वर्ष के लिए 15 प्रतिशत की छूट।
- * यदि कोई वाहन स्वामी पुरानी कार को स्क्रैप करने पर प्राप्त सीओडी को प्रस्तुत कर 30 लाख की नई कार पर छूट लेता है तो 90 हजार रुपए तक का लाभ होगा।
वाहन के दुरुपयोग से मिलेगी निजात
वाहन स्क्रैप कराने के बाद लोग चिंता मुक्त हो रहे हैं। अक्सर पुराने वाहनों को अनाधिकृत सेंटर पर स्क्रैप के लिए डाला जाता है। इसके बाद भी वाहन के दुरुपयोग के कई मामले सामने आते हैं। जबकि यहां से उन्हें स्क्रैपिंग का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। इससे वे किसी भी कानूूनी अड़चन से बच रहे हैं। स्क्रैप के बाद वाहन का डाटा पूरी तरह सेे हटाया जा रहा है।
स्क्रैप कराने के पैसे भी मिल रहे
- * वाहन स्क्रैप करवाने पर लोगों को कुछ देना नहीं पड़ रहा। स्क्रैप कराने पर लोगों को ही पैसे दिए जा रहे हैं।
- * उदाहरण के तौर पर 15 साल पुरानी कार को स्क्रैप कराने पर 12 से 15 हजार रुपए तक दिए जा रहे हैैं।
यह है प्रक्रिया
- * वाहन संचालक अनुपयोगी वाहन को स्क्रैप कराने के लिए सेंटर पर जमा करा सकता है। इसके लिए वीएससीआरए पी पोर्टल पर भी आइडी बना आवेदन कर सकता है।
- * वाहन स्क्रैप कराने पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी होता है। इसे वाहन संचालक पोर्टल पर खुद डाउनलोड कर सकता है। सर्टिफिकेट से वाहन संचालक नया वाहन खरीदने पर कर में छूट ले सकता है।
जयपुर में तीन रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर स्थापित हैं। लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, वहीं अपने वाहन को संग्रहण केंद्र पर भी जमा करा सकते हैं।
- शुचि त्यागी, आयुक्त, परिवहन विभाग