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वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में महिला अभ्यर्थी ने भर दिया था गलत विषय, हाईकोर्ट ने दी राहत…

वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 से जुड़े प्रकरण में एक महिला परीक्षार्थी के आवेदन में गलत विषय भरे जाने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने परीक्षार्थी को राहत दी है।

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वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में महिला अभ्यर्थी ने भर दिया था गलत विषय

वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में महिला अभ्यर्थी ने भर दिया था गलत विषय

जयपुर। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 से जुड़े प्रकरण में एक महिला परीक्षार्थी के आवेदन में गलत विषय भरे जाने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने परीक्षार्थी को राहत दी है। न्यायाधीश सुदेश बंसल की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता समीक्षा कुमारी के शैक्षणिक दस्तावेज के देखने के बाद उसे वांछित विषय में शामिल करने के आदेश देते हुए राज्य सरकार एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

यह भी पढ़ें: आज से शुरू हुई वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, प्रवेश से पहले गुजरना पड़ा 'कड़ी' चैकिंग से

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वरिष्ठ अध्यापक पदों की भर्ती के लिए 5 अप्रैल, 2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। जिसमें आयोग ने आवेदन ऑनलाइन मांगे थे। याचिकाकर्ता समीक्षा कुमारी का आवेदन भरते समय भुलवश ई-मित्र वाले ने विषय गणित की बजाय विज्ञान विषय भर दिया था। जिसके बारे में याचिकाकर्ता को प्रवेश पत्र जारी होने पर पता चला।

अधिवक्ता कोमल गिरी एवं बजरंग सेपट ने हाईकोर्ट को यह भी बताया कि यह त्रुटि अनजाने में हुई हैं। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में 24 से 26 दिसम्बर तक गणित विषयों वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा करवाई जा रही है। याचिका में विषय विज्ञान विषय को बदलकर उसकी परीक्षा गणित विषय में करवाए जाने की गुहार लगाई गई। साथ ही अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता समीक्षा कुमारी के शैक्षणिक दस्तावेज भी पेश किए गए। जिस पर सुनावाई हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता परीक्षार्थी समीक्षा कुमारी राजपुर की विज्ञान विषय के बजाय गणित विषय में परीक्षा करवाने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और आयोग को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है।


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