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यह है मामला
पीडि़ता की ओर से दायर याचिका के अनुसार वर्ष 2010 में उसका विवाह ओमप्रकाश से हुआ था। वह जयपुर में रहती थी। पति राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए उसे नशीला पदार्थ खिलाने लगा और बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया जाने लगा। नवम्बर 2011 में जयपुर के वैशाली नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई, जिसे पुलिस ने झूठा बताते हुए एफआर पेश कर दी। इसे निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसी के खिलाफ यह अपील की गई थी।
यह है मामला
पीडि़ता की ओर से दायर याचिका के अनुसार वर्ष 2010 में उसका विवाह ओमप्रकाश से हुआ था। वह जयपुर में रहती थी। पति राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए उसे नशीला पदार्थ खिलाने लगा और बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया जाने लगा। नवम्बर 2011 में जयपुर के वैशाली नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई, जिसे पुलिस ने झूठा बताते हुए एफआर पेश कर दी। इसे निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसी के खिलाफ यह अपील की गई थी।
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प्रधानमंत्री मोदी को लिखा था पत्र
राष्ट्रीय महिला आयोग ने दुष्कर्म के आरोपों का सामना कर रहे केंद्रीय मंत्री मेघवाल के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा था। पत्र में आयोग ने मेघवाल को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की थी। पीडि़त महिला ने भी निहालचंद को मंत्री पद से हटाने की मांग की है। पीडि़ता का आरोप है कि निहालचंद के लोग उस पर केस वापस लेने के लिए दवाब डाल रहे हैं। उसे धमकियां दी जा रही हैं।
प्रधानमंत्री मोदी को लिखा था पत्र
राष्ट्रीय महिला आयोग ने दुष्कर्म के आरोपों का सामना कर रहे केंद्रीय मंत्री मेघवाल के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा था। पत्र में आयोग ने मेघवाल को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की थी। पीडि़त महिला ने भी निहालचंद को मंत्री पद से हटाने की मांग की है। पीडि़ता का आरोप है कि निहालचंद के लोग उस पर केस वापस लेने के लिए दवाब डाल रहे हैं। उसे धमकियां दी जा रही हैं।