प्रस्ताव के अनुसार, पांचवें वेतन आयोग तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1998 के अन्तर्गत कार्यरत राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते अथवा महंगाई राहत की दर में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब ऐसे राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जनवरी, 2023 से 396 प्रतिशत से बढ़ाकर 412 प्रतिशत महंगाई भत्ता अथवा महंगाई राहत की दर का भुगतान होगा। जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जायेगी। जबकि पेंशनर्स को जनवरी, 2023 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान होगा।
गहलोत ने इसके लिए वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। मुख्यमंत्री गहलोत के इस निर्णय से राज्य सरकार के संबंधित कार्मिक और पेंशनर लाभान्वित होंगे।
गहलोत ने इसके लिए वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। मुख्यमंत्री गहलोत के इस निर्णय से राज्य सरकार के संबंधित कार्मिक और पेंशनर लाभान्वित होंगे।