आबकारी विभाग के अनुसार, सात विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के कारण 11 नवंबर को शाम 6 बजे से 13 नवंबर शाम 6 बजे तक मतदान क्षेत्रों में शराब बिक्री पर पाबंदी होगी। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से लेकर वोटिंग खत्म होने तक झुंझुनू, रामगढ़ (अलवर), दौसा, देवली-उनियारा (टोंक), खींवसर (नागौर), सलूंबर (उदयपुर), और चौरासी (डूंगरपुर) क्षेत्रों के तीन किलोमीटर की परिधि में सूखा दिवस रहेगा।
इसके अलावा, 23 नवंबर को मतगणना के दिन जिला मुख्यालय वाले नगरपालिका क्षेत्रों में भी सूखा दिवस घोषित किया गया है।
पुनर्मतदान की स्थिति में पुनर्मतदान की घोषणा से पुनर्मतदान की समाप्ति तक संबंधित मतदान केंद्र के क्षेत्र में भी सूखा दिवस रहेगा।
इसके अलावा, 23 नवंबर को मतगणना के दिन जिला मुख्यालय वाले नगरपालिका क्षेत्रों में भी सूखा दिवस घोषित किया गया है।
पुनर्मतदान की स्थिति में पुनर्मतदान की घोषणा से पुनर्मतदान की समाप्ति तक संबंधित मतदान केंद्र के क्षेत्र में भी सूखा दिवस रहेगा।
23 नवम्बर को यहां रहेगा सूखा दिवस
साथ ही मतगणना दिवस 23 नवंबर, 2024 को जिला मुख्यालय झुंझुनू, अलवर, दौसा, टोंक, नागौर, उदयपुर एवं जिला डूंगरपुर की नगरपालिका या नगर परिषद क्षेत्र में भी सूखा दिवस घोषित किया गया है।
साथ ही मतगणना दिवस 23 नवंबर, 2024 को जिला मुख्यालय झुंझुनू, अलवर, दौसा, टोंक, नागौर, उदयपुर एवं जिला डूंगरपुर की नगरपालिका या नगर परिषद क्षेत्र में भी सूखा दिवस घोषित किया गया है।