जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी ने सोमवार को विधानसभा में उठे सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। डॉ. जोशी ने प्रश्नकाल के दौरान जवाब में कहा कि बहुमंजिला इमारत में मांग के अनुरूप एक ही कनेक्शन देने का प्रावधान है। पॉलिसी के तहत बहुमंजिला इमारत में निर्माणकर्ता की ओर से आवेदन किया जाता है। इमारत में नीचे केवल एक ही कनेक्शन जरूरत के अनुरूप दिया जाता है। बिल्डिंग में ऊपर तक पानी पहुंचाने के लिए निर्माणकर्ता की ओर से ही वितरण प्रणाली विकसित की जाती है।
उन्होंने कहा कि लाड़पुरा विधायक कल्पना देवी के सवाल के जवाब में कहा कि इस विधानसभा शहरी क्षेत्र के नए विकसित क्षेत्रों में उच्च जलाशयों का निर्माण कर पर्याप्त जल दबाव से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है। पेयजल आपूर्ति के लिए अमृत-2.0 योजना के तहत राशि आवंटन का निर्णय आवश्यकतानुसार विस्तृत डीपीआर बनाने के बाद ही किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के शहरी क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए कोटा नगर निगम उत्तर के 14 वार्ड तथा कोटा नगर निगम दक्षिण के 16 वार्ड में जहां भी विभाग की वितरण प्रणाली नहीं है, वहां अमृत-2.0 योजना के तहत वितरण तंत्र विकसित किया जाएगा।