जयपुर। भिखारी, बेघर, वंचित वर्ग सहित समाज के अन्य कमजोर वर्गों की सामाजिक सुरक्षा के लिए निवेश करने वालों को सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत छूट विभिन्न तरह के शुल्क में छूट दी जाएंगी। इसके तहत राज्य सरकार प्रस्तावित प्रोजेक्ट की जानकारी भी लेगी।
राज्य सरकार ने इसके लिए योजना की शर्तों में संशोधन कर दिया है। योजना के तहत बच्चे, महिला, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, भिखारी, बेघर, नशे में लिप्त व एचआइवी पीड़ितों की सहायता और उनके विकास के लिए कार्य करने वालों को छूट का लाभ दिया जाएगा। संस्थागत देखरेख, डे केयर सेंटर, स्कूल, आवासीय विद्यालय, स्वयं सहायता समूह, महिला हेल्पलाइन, छात्रावास व शेल्टर होम सहित सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अन्य कार्य दायरे में आएंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के तहत छूट का लाभ पाने के लिए प्रस्तावित प्रोजेक्ट की जानकारी भी देनी होगी।
इस पर मिलेगी शत—प्रतिशत छूट
— भू उपयोग परिवर्तन शुल्क
— आवंटित भूमि पर लीज
— नियमन शुल्क
— भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क
— स्टांप ड्यूटी
— वाहन पर टेक्स
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