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Dholpur News : धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने जिले के बाड़ी कोतवाली पुलिस थाना पर दर्ज हुए 15 वर्षीय मासूम का अपहरण करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं, साथ ही दस हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली पुलिस थाना पर एक परिवादी ने 24 सितम्बर 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमे उसने बताया कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री 22 सितम्बर 2016 को स्कूल पढऩे गई थी और स्कूल से वह अपने घर नहीं लौटी।
पुलिस ने मामला दर्ज नाबालिग को दस्तयाब किया और उसके बयान दर्ज करा कर मेडीकल कराया। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि मामले में 24 मई 2023 को पॉक्सो न्यायाधीश जमीर हुसैन ने मुल्जिम ऐशवीर को दस वर्ष का कठोर कारावास और 70 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है, लेकिन दूसरा मुल्जिम पंजाब सिंह फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
जो न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज शुक्रवार को मुल्जिम पंजाब सिंह पुत्र झमोलीराम निवासी खनपुरा धौलपुर को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 363 में तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
Published on:
15 Dec 2023 07:09 pm
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