गंगवार सोमवार को शासन सचिवालय में पंजीकृत सोसायटियों के ऑनलाइन करने के संबंध में आयोजित बैठक ( Rajasthan secretariat meeting ) को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001, राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण ( Rajasthan Society Registration )
अधिनियम, 1958 तथा स्पोर्टस एक्ट के तहत लगभग 2.40 लाख पंजीकृत संस्थाओं के लिये यह अनिवार्य है। जो संस्था 31 दिसम्बर तक अपनी सभी जानकारियां एवं अधिनियम के तहत प्रस्तुत किये जाने वाले रिटर्न ऑनलाइन दाखिल नहीं करेगी उनके विरूद्ध कार्यवाही कर उनका पंजीकरण रद्द करने की कार्यवाही की जायेगी।
यह होगा फायदा इस प्रक्रिया से सोसायटियों की प्रभावी मोनिटरिंग, उनकी स्थिति, आय-व्यय का ब्यौरा, ऑडिट, योजनाओं का विवरण, निर्वाचन की स्थिति, प्रबंधकार्यकारिणी, पता आदि जानकारियां कोई भी व्यक्ति देख सकता है। वहीं विभाग के स्तर से भी ऑनलाइन मॉनिटरिंग के द्वारा सोसायटियों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता स्थापित करने में मदद मिलेगी। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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