इन कानूनों के तहत चल रही कार्रवाई सीआरपीसी की धारा 144, आईपीसी की धारा 188 के तहत निरोधात्मक आदेशों की अवहेलना करने पर, क्वारंटीन मानदंड के अनुरूप आईपीसी की धारा 269, 270, 271 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए। लोक सेवक पर हमला व राजकार्य में बाधा के तहत आईपीसी 332, 353 के तहत मामले दर्ज किए हैं। इनके अलावा राजस्थान मेडीकेयर सर्विस पर्सन एंड मेडिकल सर्विस इंस्टीट्यूट एक्ट, आपदा प्रबंधन और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई है। राजस्थान एपिडेमिक आॅर्डिनेंस 2020 के तहत भी चालान की प्रक्रिया शुरू कर है।
चालान और गिरफ्तारी पर जोर लॉकडाउन की अवहेलना करने वालों पर प्रदेश में बड़ी कार्रवाई की है। धारा 144 के उल्लंघन व अन्य निरोधात्मक आदेश की अवहेलना पर 16719 लोग गिरफ्तार किए गए। 3.44 लाख चालान और 1.34 लाख वाहन जब्त कर करीब 63 लाख रुपए के जुर्माने की राजस्व वसूली भी हुई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत भी प्रदेश में 125 एफआईआर दर्ज कर 73 गिरफ्तारी की जा चुकी है।
24 घंटे में 2100 चालान
प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 2100 चालान उन लोगों के बनाए गए जोकि बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थान पर मिले। अबतक 13800 लोगों के चालान बनाए जा चुके है। वहीं 5599 लोगों के चालान शारीरिक दूरी नहीं करने पर कार्रवाई की गई। 45 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना तो नए आॅर्डिनेंस के तहत ही वसूल लिया गया।