कोरोना वायरस ( coronavirus In Rajasthan ) के मद्देनजर एक और बड़ा फैसला लिया गया है। जयपुर जिला कलक्टर डॉ.जोगाराम ने इस वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए उठाए जा रहे कदमों के अन्तर्गत जिले में लगाई गई धारा 144 ( Section 144 In Jaipur ) के तहत अब 22 मार्च से 31 मार्च तक किसी भी जगह 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही कुछ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष दुकानें-प्रतिष्ठान-संस्थान भी पूरी तरह बंद रहेंगे।
पूर्व में 20 व्यक्तियों की सीमा निर्धारित थी ( Jaipur News ) डॉ.जोगाराम ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण से उपजी स्थिति को देखते हुए जिले में किसी भी जगह 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना प्रतिबन्धित ( Jaipur Collector Directions ) होगा। इस बारे में पूर्व में 20 व्यक्तियों की सीमा निर्धारित की गई थी जिसे संशाोधित आदेश से 5 व्यक्तियों तक सीमित कर दिया गया है। उन्हाेंने बताया कि जिले में दैनिक एवं जरूरी आवश्यकताओं से जुड़ी दुकानों-प्रतिष्ठानों को छोड़कर सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान भी पूरी तरह बंद रहेंगे। इस दौरान प्रमुख रूप से किराने की दुकाने, मेडिकल की दुकानें, फल-सब्जी की दुकानें, डेयरी एवं डेयरी के बूथ, पेट्रोल पम्प, एटीएम, बैंक, पोस्ट ऑफिसेज, गैस एजेंसीज, पेट्रोल पम्प आदि ही खुले रह सकेंगे।
जयपुर में 10 हजार बैड की व्यवस्था ( Coronavirus In Jaipur )
जिला कलक्टर ने बताया कि सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोराना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार करें एवं लाउडस्पीकर लगे वाहनों के जरिए लोगों को घरों में रहने के लिए कहें। साथ ही इस कार्य में स्थानीय जन प्रतिनिधि पंच, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, नगरपालिकाओं के पार्षद सभी से समन्वय रखें। कलक्टर ने बताया कि कोराना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों को क्वारेंटाइन रखने के लिए जयपुर में 10 हजार बैड की व्यवस्था की गई है।
जिला कलक्टर ने बताया कि सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोराना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार करें एवं लाउडस्पीकर लगे वाहनों के जरिए लोगों को घरों में रहने के लिए कहें। साथ ही इस कार्य में स्थानीय जन प्रतिनिधि पंच, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, नगरपालिकाओं के पार्षद सभी से समन्वय रखें। कलक्टर ने बताया कि कोराना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों को क्वारेंटाइन रखने के लिए जयपुर में 10 हजार बैड की व्यवस्था की गई है।
नगर निगम को पका भोजन वितरण के निर्देश जिला कलक्टर ने बताया कि जरूरत मंद लोगों के लिए पके हुए भोजन की व्यवस्था नगर निगम द्वारा की जाएगी। निगम को शहर के 15 रैन बसेरा स्थलों, 24 अक्षय कलेवा स्थलों एवं 30 अन्नपूर्णा वेन के जरिए पका हुआ भोजन जरूरतमंद लोगों के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा भी आवश्यकता होने पर अन्यंत्र जगह यह भोजन निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
फरवरी की पेंशन 31 तक जिला कलक्टर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पात्र व्यक्तियों को दी जाने वाली फरवरी की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 31 मार्च से पहले ही उनके खाते में पहुंच जाएगी। इसी प्रकार मार्च की पेंशन अप्रेल माह के पहले सप्ताह में प्रदान कर दी जाएगी।