विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी दो-तीन साथी लेकर आया था, जो वहां खड़े होकर पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना रहे थे। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी विकास जाखड़ व उसके साथियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 121(1) (कर्तव्य निर्वहन में एक लोक सेवक को स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 132 (कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए लोक सेवक पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने गुरुवार को ही विकास जाखड़ को शांति भंग करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया था।