जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर व सदस्य दुष्यंत शर्मा की बेंच ने अरविन्द कुमार शर्मा के परिवाद पर यह आदेश दिया। परिवादी ने अप्रेल 2024 में जयपुर स्थित बाटा के शू स्टोर से एक जोड़ी चप्पल खरीदी। चप्पल की कीमत 266.96 रुपए थी। परिवादी को 32.04 रुपए जीएसटी और 6 रुपए कैरी बैग सहित 305 रुपए देने पड़े। इस पर स्टोरकर्मियों को आपत्ति दर्ज कराई तो जवाब मिला 6 रुपए तो देने ही पड़ेंगे।