जयपुर

विधानसभा चुनाव 2018 : राजस्थान में चुनाव आचार संहिता के बाद जिला कलक्टर ने जारी किए ये निर्देश

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जयपुरOct 07, 2018 / 05:06 pm

rohit sharma

rajasthan assembly election

जयपुर ।
राजस्थान में चुनाव आचार संहिता लगने के बाद प्रशासन भी जिम्मेदारियों को लेकर सख्त हो गया है। हाल ही में राजधानी के जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ महाजन ने जयपुर जिले में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में रिटर्निंग अधिकारियों को अपने क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों के साथ संयुक्त विजिट करते हुए निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं स्वतंत्र चुनाव सम्पन्न कराने के लिए आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही और तैयारियां करने के भी निर्देश प्रदान किए।
महाजन ने विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद जयपुर जिले के पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों सहित सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों, नगर निगम, नगर पालिकाओं एवं पंचायत समितियों के अधिकारियों की शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश प्रदान किए।
जिले के सभी क्षेत्रों में सरकारी होर्डिंग्स साईट्स से पोस्टर एवं बैनर हटाने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी सरकारी या निजी संस्था पर लगे सरकारी प्रचार और राजनैतिक प्रकृति के प्रचार के समस्त होर्डिंग्स, पोस्टर एवं बैनर हटाना सुनिश्चित करने के लिए कहा। इसके लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में टीमें लगाकर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना के लिए फ्लाईंग स्कवैड्स, वीडियो सर्विलांस और अन्य टीमों को तैनात किया जाएगा। आदर्श आचार संहिता के तहत किसी भी प्रकार की रैली या जनसभा बिना अनुमति के आयोजित नहीं होगी। इसकी अनुमति देने के लिए रजिस्टर मैंटेन करें और सभी को बराबरी के अवसर देने के लिए ‘पहले आओ, पहले पाओ‘ की तर्ज पर अनुमति प्रदान करें।
उन्होंने कहा कि जिले में सभी सरकारी विज्ञापन साइट्स पर अब केवल चुनाव से सम्बन्धी सामग्री का ही प्रदर्शन होगा। जिला स्तर निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के स्तर पर विधानसभा चुनावों के लिए स्थापित नियंत्रण कक्ष सतत रूप से कार्य करेगा।

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