वित्त विभाग की ओर से पेंशनरों को राहत देने के लिए जारी आदेश में कहा कि 30 जून को सेवानिवृत्ति के कारण एक जुलाई से वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित रहे पेंशनरों को एक जुलाई 2006 से 10 अप्रेल 2023 तक के लिए नोशनल लाभ दिया जाएगा। वहीं, 11 अप्रेल 2023 से यह लाभ नकद दिया जाएगा।
सेवारत कर्मियों को अवकाश के दिनों में भी एचआरए
उधर, एचआरए के मामले में जारी आदेश में कहा कि 120 दिन तक अवकाश के मामले में कर्मचारियों को एचआरए का लाभ भी दिया जाएगा, मातृत्व अवकाश के मामले में यह लाभ 180 दिन तक के लिए मिल सकेगा।
इसी तरह टीबी, कैंसर, कुष्ठ रोग व मानसिक रोगियों के मामले में 240 दिन तक अवकाश लेने वालों को भी एचआरए का लाभ मिल सकेगा। प्रतिनियुक्ति व अस्थाई तबादला वाले कर्मचारियों को भी एचआरए का लाभ देने का प्रावधान किया है।