पेपर लीक मामले में व्याख्याता को बर्खास्त करने की कार्रवाई राजकीय सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों पर रोक) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत की गई है। वहीं, जल जीवन मिशन मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 17-ए के अंतर्गत कार्रवाई के लिए मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री शर्मा ने सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ नियम 16 सीसीए के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई के 4 मामलों में सेवारत अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकने का भी निर्णय लिया है।
गौरतलब है कि विधायक किरोड़ी लाल मीना सोमवार को सीएम से मिलने सीएम कार्यालय पहुंचे थे। जहां उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल से मिलकर आरएएस की दो भर्तियों की जांच करवाने की मांग की थी। साथ ही जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर भी किरोड़ी लाल मीना ने ही सीएम को पत्र लिखा था। जिस पर सीएम शर्मा ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया था।