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अब पार्ट टाइम कार्मिकों को भी मिलेंगे सेवानिवृत्ति परिलाभ, जानें गहलोत कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को सीएमआर में मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए। बैठक में राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 का अनुमोदन, जयपुर में जेम बोर्स की स्थापना तथा विभिन्न संस्थाओं को भूमि आवंटन किए गए।

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जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को सीएमआर में मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए। बैठक में राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 का अनुमोदन, जयपुर में जेम बोर्स की स्थापना तथा विभिन्न संस्थाओं को भूमि आवंटन किए गए। साथ ही, जीव जन्तु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड करने का भी बड़ा फैसला किया गया है।

अब पार्ट टाइम कार्मिकों को 3 लाख रुपए तक मिलेंगे परिलाभ
मंत्रिमंडल ने राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इसमें पार्ट टाइम कार्मिकों को सेवा समाप्ति पर 2 से 3 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता पैकेज मिलेगा। ये परिलाभ विभागों में कार्यरत पार्ट टाइम कार्मिकों को सेवा समाप्ति, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति पर दिए जाएंगे।

जयपुर में बनेगा राज्य का पहला जेम बोर्स
जयपुर में जेम बोर्स की स्थापना व विकास के लिए लगभग 44 हजार वर्ग मीटर भूमि आरक्षित दर पर उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। यह भूमि औद्योगिक आरक्षित दर से 3 गुना दर पर 99 वर्ष की लीज पर आवंटित की जाएगी। लगभग 60 हजार लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे।

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अमृता देवी के नाम पर जीव जन्तु कल्याण बोर्ड
राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड का नाम अब ‘‘अमृता देवी राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड‘‘ होगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने नेत्रहीन विकास संस्थान की ओर से संचालित प्रज्ञा चक्षु उच्च प्राथमिक विद्यालय, फलौदी को निःशुल्क भूमि आवंटन का फैसला किया है। वहीं नाथद्वारा क्षेत्र में विशाल उद्यान निर्माण एवं एम्यूजमेंट पार्क परियोजना के लिए तत्पदम उपवन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को 6970 वर्ग मीटर भूमि पार्किंग प्रयोजनार्थ उपलब्ध करवाई जाएगी।

नौ परियोजना निदेशक अब माने जाएंगे राज्य कर्मचारी
बैठक में राजस्थान सिविल सेवा में कार्मिकों को नियुक्ति तिथि से नियमित करने का निर्णय लिया है। जिला महिला विकास अभिकरणों के 9 परियोजना निदेशकों को नियुक्ति तिथि से नियमित राज्य कर्मचारी माना जाएगा।


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