जयपुर जंक्शन, अजमेर, उदयपुर जैसे बड़े स्टेशनों पर यात्रियों के लगेज की सघनता से जांच की जा रही है। बैगेज स्कैनर और मेटल डिटेक्टर के माध्यम से लगेज की जांच की जा रही है। यदि जांच के दौरान लगेज में पटाखे पाए जाते हैं, तो यह यात्री के लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। ज्वलनशील पदार्थ के साथ ट्रेन में सफर करना रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत गंभीर अपराध माना जाता है, जिसके लिए तीन वर्ष की जेल या एक हजार रुपए का जुर्माना हो सकता है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पार्सल घर में भी पार्सल की जांच की जा रही है।
सतर्कता बरतना आवश्यक
दिवाली के समय बच्चों में पटाखे चलाने का क्रेज होता है। इस दौरान लोग परिवार के साथ एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। कई बार बच्चे चोरी-छिपे लगेज में पटाखे रख लेते हैं और परिजन जागरूकता की कमी के कारण ऐसा करने से चूक जाते हैं। इसलिए इस संबंध में सतर्क रहना बेहद जरूरी है।