फोटो लेंगे, विडियो बनाएंगे, न्यायालय में पेश करेंगे
जलदाय सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि पीने के पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कवायद राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवरेज एक्ट-1979 के प्रावधानों के तहत होगी। किसी क्षेत्र में पीने के पानी का दुरुपयोग होने पर फील्ड इंजीनियर फोटो लेंगे,विडियो बनाएंगे और फिर पानी के दुरुपयोग से जुडे साक्ष्यों को एक्ट के प्रावधानों के तहत न्यायालय में पेश किया करेंगे। न्यायालय में संबधित व्यक्ति के द्वारा पानी का दुरुपयोग साबित होने पर न्यायालय के स्तर पर जुर्माना लगेगा। अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार पीने के पानी का दुरुपयोग करता है तो उस पर जुर्माने के साथ 50 रुपए प्रतिदिन के साथ अतिरिक्त जुर्माना लगेगा।