इन शिविरों में विमुक्त घुमन्तु एवं अद्र्धघुमन्तु समुदाय के व्यक्तियों के आवश्यक दस्तावेज जैसे वोटर आई.डी. आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जनाधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, घुमन्तु पहचान प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे।
विमुक्त घुमन्तु एवं अद्र्धघुमन्तु समुदाय वर्ग के लिए मूलभूत सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य, पेंशन, भूमि आवंटन, आवास व्यवस्था आदि से जोडने के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि इन शिविरों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित शिविर प्रभारी, उपखण्ड अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी, सह प्रभारी होंगे तथा शहरी क्षेत्र में संबंधित उपखण्ड अधिकारी शिविर प्रभारी तथा संबंधित अधिशाषी अधिकारी एवं कमिश्नर सह प्रभारी होंगे।