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राजनीतिक दल से नहीं लेंगे जमीन वापिस
अभी प्रावधान है कि यदि कोई राजनीतिक दल भूमि आवंटन के बाद राष्ट्रीय स्तर का नहीं रह जाता है तो आवंटित भूमि एवं निर्मित भवन स्थानीय निकाय अपने कब्जे में ले लेगा। यह प्रावधान हटाना प्रस्तावित किया गया है।
मंत्री को भी मिलेंगे सस्ती जमीन देने के अधिकार
अभी तक आवंटन शर्तों व प्रावधान में छूट का अधिकार मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड कमेटी के पास है। अब यह पावर कमेटी के साथ मंत्री को भी दी जा रही है। कमेटी आरक्षित या डीएलसी दर से 30 प्रतिशत दर तक ही आवंटित कर सकती है, लेकिन प्रस्ताव में इसे 50 प्रतिशत तक किया जा रहा है।
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अब डीपीआर सौंपनी होगी, ताकि पता चले निर्माण कर सकेगा भी या नहीं…
- आवंटित जमीन पर प्रस्तावित प्रोजेक्ट की विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी होगी। इसमें प्रोजेक्ट के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता, प्रस्तावित निर्माण का विवरण, वित्तीय लागत का अनुमान और भवन का किस उद्देश्य के लिए उपयोग करेंगे, इन सभी की स्पष्ट जानकारी देनी होगी। प्रोजेक्ट पूरा करने का निर्धारित समय भी बताना होगा।
- संस्थान को यह स्पष्ट करना होगा कि भूमि आवंटन से परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को किस तरह से होगा।
- भूमि आवंटन के लिए आवेदन शुल्क 5 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए होगा।