यह इमारत 30 फीट सड़क के कॉर्नर पर है। इस ओर सड़क सीमा में बालकनी निकाल निर्माण कर लिया। इसी तरह गोपालपुरा बाईपास मुख्य रोड की ओर पांच फीट बालकनी में भी ऊपर तक निर्माण किया हुआ है। निर्माणकर्ता ने इमारत के आगे सड़क सीमा क्षेत्र में भी अतिक्रमण किया है।
अब paper leak के मास्टर माइंड सुरेश ढाका के कोचिंग सेंटर को लेकर सामने आई चौंकाने वाली खबर
कोचिंग का स्टाफ हो गया फरार
शुक्रवार को पुलिस के पहुंचने से पहले ही कोचिंग स्टाफ शटर डालकर फरार हो गया। पुलिस ने शटर खुलवाया। पुलिस उपायुक्त योगेश गोयल ने कहा कि पेपर लीक मामले में फरार सुरेश ढाका के कोचिंग सेंटर में रुपए लेकर विभिन्न कोर्स करवाने की जानकारी मिली है।इस संबंध में अगर पुलिस में कोई छात्र-छात्रा शिकायत दर्ज करवाता है तो पुलिस की ओर से त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
फरवरी में भी ढहाई थी इमारत
जेडीए ने फरवरी, 2022 में गोपालपुरा स्थित जगन्नाथपुरी में एसएस स्कूल की अवैध इमारत को ढहाया था। उक्त स्कूल शिक्षा संकुल से रीट पेपर चुराने के आरोपित रामकृपाल मीणा की थी और उसने करीब 1000 वर्ग गज सरकारी जमीन पर कब्जा कर स्कूल बिल्डिंग का निर्माण कराया था। स्कूल के पास ही उसने और 1500 वर्ग गज जमीन पर अवैध रूप से कब्जा भी कर रखा था।
इनको जारी किए नोटिस
आवासीय कॉलोनी में व्यावसायिक गतिविधि, सेटबैक का उल्लंघन, सड़क सीमा में अतिक्रमण और सड़क सीमा में बालकनी निकालने पर धारा 32 के तहत इमारत के मालिक अनिल अग्रवाल और अधिगम कोचिंग संस्थान के संचालक भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका, धर्मेंद्र चौधरी और छाजूलाल जाट को नोटिस जारी किए गए हैं।
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जांच में ये गड़बड़ी आई सामने
● आवासीय कॉलोनी में भूखंड संख्या 32 और 33 का बिना पुनर्गठन कराए 500 वर्ग गज में इमारत का निर्माण कर लिया।
● भूखंड संख्या 32 में पूर्व दिशा की ओर से आठ फीट तीन इंच और भूखंड संख्या 33 में 10 फीट का सेटबैक कवर कर लिया।
● इसी तरह दोनों भूखंडों के पश्चिम दिशा में क्रमश: 10 फीट और 15 फीट सेटबैक को कवर कर शून्य सेटबैक पर निर्माण कर लिया।
● बालकनी सड़क सीमा में निकाल ली और बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करते हुए बेसमेंट और पांच मंजिला इमारत खड़ी कर ली।
सबक सिखाना जरूरी
कोचिंग सेंटर किराए पर था लेकिन सबक सिखाना जरूरी है। कोई भी अपना मकान या बिल्डिंग नकल गिरोह को क्यों दे। उसको उसकी सत्यता की जांच-पड़ताल करनी चाहिए।
-डीजीपी उमेश मिश्रा
जवाब के बाद कार्रवाई
जिस इमारत में कोचिंग संस्थान संचालित है, उनका मौका निरीक्षण करवाया गया है। सेटबैक का उल्लंघन सहित, सड़क सीमा में बालकनी निकालने और अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है। नोटिस जारी कर 72 घंटे में जवाब मांगा है। जवाब के बाद कार्रवाई की जाएगी।
-रघुवीर सैनी, मुख्य नियंत्रक, प्रवर्तन शाखा