विभाग का कहना है कि फायर एनओसी नहीं लेने वालों को 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद भी एनओसी नहीं होने पर सील करने की कार्रवाई शुरू होगी। इनमें शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, व्यावसायिक कॉम्पलेक्स, सिनेमा हॉल, चिकित्सा भवन, छात्रावास, होटल, रेस्टोरेंट, सभागार व अन्य भवन इमारत शामिल हैं।
दो कोचिंग संस्थान कर दिए सील
इसी मामले को लेकर ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर अधिकारियों के साथ मंगलवार को जयपुर में गोपालपुरा बायपास स्थित कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों को जांचने पहुंचीं। जहां आपातकालीन गेट की व्यवस्था व फायर एनओसी नहीं होने के साथ-साथ क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने और नगरीय विकास कर बकाया होने के चलते दो कोचिंग संस्थान को सील कर दिया है। यह भी पढ़ें