वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए। सरकार ने अब 30 जून 2006 और उसके बाद 30 जून को सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों को वार्षिक वेतन वृद्धि देने का निर्णय किया। वेतन वृद्धि को पेंशन के लिए पारिश्रमिक के रूप में माना जाएगा, लेकिन ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन व उपार्जित अवकाश के लिए भुगतान नहीं किया जाएगा। इसका लाभ 1 जुलाई, 2006 से 10 अप्रेल, 2023 तक काल्पनिक होगा और नकद लाभ 11 अप्रेल, 2023 से दिया जाएगा।