आदेश के अनुसार वायुयानों के सुरक्षित संचालन को लेकर निर्णय लिया गया है। पुलिस का मानना है कि नाइट में पतंगबाजी से वायुयानों को खतरा हो सकता है। वायुयानों के सफल संचालन में परेशानी आती है। इससे वायुयानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जिसकी वजह से जनहानी होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में आदेश के अनुरूप कोई भी व्यक्ति नाइट में पतंगबाजी नहीं करें। अगर कोई एयरपोर्ट से आठ किलोमीटर की परिधी में पतंगबाजी करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।