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न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा ने पिछले साल दिल्ली के सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ गहलोत की अपील पर यह आदेश दिया। सत्र न्यायालय ने अधीनस्थ अदालत से जारी समन के खिलाफ गहलोत की अपील खारिज कर दी थी, उसके खिलाफ ही हाईकोर्ट में यह अपील दायर की है। कोर्ट ने इस मामले में अधीनस्थ अदालत की कार्यवाही को भी 6 मार्च तक टालने का आदेश दिया। सत्र न्यायालय ने एसीएमएम न्यायालय से जारी समन को अवैध करार देने से इनकार कर दिया था। पिछले साल अक्टूबर में एसीएमएम कोर्ट ने भी इस मामले में गहलोत को बरी करने से इनकार कर दिया था।
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