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राज्य सरकार द्वारा लू-तापघात के कारण होने वाली जनहानि और क्षति के प्रति अपनी गंभीरता और संवेदनशीलता को दर्शाते हुए राज्य में लू-तापघात से प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों को भारत सरकार के राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के मानदंडों के अनुसार निर्धारित मानकों और दरों के अनुसार राहत प्रदान की जाएगी।
यह निर्णय लू-तापघात के दौरान प्रभावित लोगों को समय पर और उचित सहायता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विभाग इस आपदा से निपटने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।