जयपुर

02 अक्टूबर की रात, प्रेमी के साथ मिलकर बच्चों और पति का काटा था गला, अब मिली ये सजा

अलवर का शिवाजी पार्क हत्याकांड: परिवार के पांच लोगों की गला रेत कर दी गई थी हत्या, कोर्ट ने करीब साढ़े पांच साल बाद सुनाया सनसनीखेज हत्याकांड में फैसला

जयपुरMar 22, 2023 / 03:34 pm

pushpendra shekhawat

02 अक्टूबर की रात, प्रेमी के साथ मिलकर बच्चों और पति का काटा था गला, आज मिली ये सजा

जयपुर। अलवर जिले को हिला देने वाली एक ही परिवार के पांच जनों की गला काटकर हत्या की सनसनीखेज घटना पर मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या-2 रेणु श्रीवास्तव ने प्रकरण में अभियुक्त संतोष उर्फ संध्या शर्मा और उसके प्रेमी हनुमान उर्फ जैक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
प्रकरण स्पेशल पीपी एडवोकेट अशोक शर्मा ने बताया कि शिवाजी पार्क निवासी संतोष उर्फ संध्या शर्मा ने अपने प्रेमी हनुमान उर्फ जैक के साथ मिलकर प्रेम-प्रसंग में रोड़ा बन रहे अपने पति बनवारी लाल शर्मा और बड़े बेटे मोहित की हत्या की साजिश रची। 2 अक्टूबर 2017 की रात संध्या ने रात के खाने में नींद की दवाईयां डाली। खाना खाकर पूरा परिवार गहरी नींद में सो गया। तब संध्या ने प्रेमी हनुमान और उसके साथी कपिल व दीपक के साथ मिलकर पति बनवारीलाल शर्मा, पुत्र मोहित, हैप्पी व अज्जू और भतीजे निक्की की छुरे से लगा रेतकर हत्या कर दी थी।

पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्या के आरोपी संतोष उर्फ संध्या शर्मा पत्नी बनवारीलाल शर्मा निवासी शिवाजी पार्क-अलवर, हनुमान प्रसाद उर्फ जैक, कपिल और दीपक उर्फ बुगला को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी मुल्जिमों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था।
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या-2 रेणु श्रीवास्तव ने प्रकरण में सुनवाई पूरी करते हुए सोमवार को संतोष उर्फ संध्या और उसके प्रेमी हनुमान को हत्या का दोषी मान लिया था। न्यायालय ने मंगलवार को संतोष उर्फ संध्या और उसके प्रेमी हनुमान को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपए जुर्माना सजा सुनाई। इसके बाद दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया।
80 पन्नों का फैसला सुनाया

प्रकरण में न्यायालय ने 80 पन्नों का फैसला सुनाया है। करीब साढ़े पांच साल पुराने इस प्रकरण में न्यायालय के समक्ष 77 गवाह कराए गए। इसके अलावा 369 दस्तावेज और 70 आर्टिकल पेश किए गए। न्यायालय ने 211 तारीख पेशियों के बाद प्रकरण में फैसला सुनाया है।

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