अवमानना याचिका के अनुसार याचिकाकर्ता भिवाड़ी सीएचसी में संविदा पर नियुक्त हुए, जिनकी अक्टूबर, 2018 में सेवाएं समाप्त कर की दी। उस समय हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को पुन: सेवा में लेने और बकाया वेतन देने के आदेश दिए। इसकी पालना नहीं होने पर यह अवमानना याचिका दायर हुई।