यह उत्पाद है प्रतिबंधित
देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक जुलाई 2022 से एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं जैसे गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, केंडी स्टिक, प्लेटें, कप, थर्माकॉल के सजावटी सामान, ग्लास, स्ट्रा, चम्मच, ट्रे जैसे का उत्पादन, कटलरी आइटम्स, मिठाई के डिब्बों व इंविटेशन कार्ड को पैक करने वाली फिल्म, 100 माइक्रॅान से कम मोटाई की प्लास्टिक शामिल हैं। इनके आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
विधिक कार्रवाई की जाएगी
राज्य के स्थानीय निकाय विभाग, शहरी विकास एवं आवासन विभाग, परिवहन विभाग आदि के जरिए प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के सबूत, पर्याप्त मात्रा में जब्ती एवं विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें सूचना देने वाले को 10 हजार रुपए तक वित्तीय पारितोषिक दिया जाएगा।प्लास्टिक कचरा विश्व स्तर पर चिंता का विषय बन चुका है। एकल प्रयोग प्लास्टिक की वस्तुएं कचरे के ढेर में बहुतायत देखने को मिलती है, जिससे सबको खतरा है। इसके लिए राज्य सरकार के निर्देशन में यह पहल की है।– एन.विजय, सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल