जयपुर

सीएम गहलोत ने दी स्वीकृति: तकनीकी विश्वविद्यालयों और इंजीनियरिंग कॉलेजों में 7वां वेतन आयोग लागू

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( CM ASHOK GEHLOT ) ने राज्य के दो तकनीकी विश्वविद्यालयों, पांच राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजोंं ( Government Engineering College) और दो स्व वित्त-पोषित कॉलेजोंं सहित कुल नौ तकनीकी शिक्षा संस्थानों के अध्यापकों, शारीरिक शिक्षा निदेशकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए 7वें वेतन आयोग के अनुरूप ( 7th pay commission recommendation) नया वेतनमान लागू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

जयपुरSep 21, 2019 / 07:31 pm

abdul bari

जयपुर
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( CM ASHOK GEHLOT ) ने राज्य के दो तकनीकी विश्वविद्यालयों, पांच राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजोंं ( Government Engineering College) और दो स्व वित्त-पोषित कॉलेजोंं सहित कुल नौ तकनीकी शिक्षा संस्थानों के अध्यापकों, शारीरिक शिक्षा निदेशकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए 7वें वेतन आयोग के अनुरूप ( 7th pay commission recommendation) नया वेतनमान लागू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। नए वेतनमान ( 7th Pay Commission) के परिलाभ 1 जनवरी, 2017 से देय होंगे।
यहां मिली सौगात ( rajasthan government )

गहलोत ने बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर; राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा; इंजीनियरिंग कॉलेज, झालावाड़; इंजीनियरिंग कॉलेज, बारां; इंजीनियरिंग कॉलेज, भरतपुर; इंजीनियरिंग कॉलेज, अजमेर; महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, अजमेर; इंजीनियरिंग कॉलेज, बीकानेर और एमएलवी टेक्सटाइल एण्ड इंजीनियरिंग कॉलेज, भीलवाड़ा के अध्यापकों, शारीरिक शिक्षा निदेशकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के निर्देशानुसार नये वेतनमान ( 7th Pay Commission for Government employee ) देने की स्वीकृति दे दी है।
राज्य सरकार के इस निर्णय के अनुसार, अध्यापकों को नये वेतनमान के अनुसार

1 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2018 तक का एरियर इस वित्तीय वर्ष में देय होगा और इसका भुगतान भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। साथ ही, 1 जनवरी, 2004 के बाद सेवा में आए अध्यापकों के लिए एरियर का भुगतान तीन किस्तों में 30ः30ः40 के अनुपात में होगा।
50 प्रतिशत राशि केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय देगा

1 सितम्बर, 2019; 1 दिसम्बर, 2019 और 1 मार्च, 2020 को देय होगा। 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2019 तक बढ़े हुए वेतन की राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार का केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय वहन करेगा।
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