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दीपावली पर दो घंटे तक चला सकेंगे ग्रीन पटाखे

गृह विभाग ने दी अनुमति

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firecrackers Ban: पटाखों पर पाबंदी: 5 हजार करोड़ का करोबार प्रभावित

firecrackers Ban: पटाखों पर पाबंदी: 5 हजार करोड़ का करोबार प्रभावित

जयपुर। राज्य सरकार ने एनसीआर को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी हिस्सों में दीपावली व गुरूपर्व पर रात 8 से रात 10 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की छूट दी है। क्रिसमस एवं नववर्ष पर रात 11.55 से रात 12.30 बजे और छठ पर्व पर सुबह 6 से सुबह 8 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे।
गृह विभाग ने इस बारे में शुक्रवार को संशोधित आदेश जारी किया। पहले एक अक्टूबर 21 से 31 जनवरी 22 तक पटाखों पर रोक का आदेश जारी किया गया था। गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि अन्य त्योहारों को लेकर गृह विभाग की ओर से अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिस शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स कमजोर होगा, वहाँ उस दिन आतिशबाज़ी पर रोक रहेगी। इंडेक्स के बारे में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध रहेगी। सुप्रीम कोर्ट एवं एनजीटी के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए एनसीआर में रोक जारी रखते हुए गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया।
12 पटाखा उत्पादकों को ग्रीन पटाखे का लाइसेंस
ग्रीन पटाखों के संबंध में सीएसआईआर-नीरी के प्रमाणन को अधिकृत माना जाएगा। राज्य में 12 पटाखा उत्पादकों को यह प्रमाण-पत्र दिया जा चुका है। इन उत्पादकों को पीईएसओ से पटाखा बनाने के लिए लाइसेंस भी लेना होता है, जो कि राज्य के 9 उत्पादकों के पास उपलब्ध है।
ग्रीन पटाखों से प्रदूषण कम
ग्रीन पटाखों से प्रदूषण अन्य सामान्य पटाखों की तुलना में कम होता है। पटाखों के डिब्बों पर नीरी का हरे रंग का लोगो एवं क्यू आर कोड होता है, जिसे स्केन कर ग्रीन पटाखों की पहचान की जा सकती है।

यहां देख सकते हैं एयर क्वालिटी
https://app.cpcbccr.com/AQI_India/ वेब लिंक पर राज्य और शहर का नाम डालकर एयर क्वालिटी की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

एयर क्वालिटी की शर्त को यों समझे
नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत प्रदेश के 8 शहरों की रीयल टाइम पर आॅनलाइन जानकारी उपलब्ध है, जिनमें से अलवर व भिवाडी एनसीआर में होने के कारण वहां पटाखों पर पाबंदी रहेगी। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर व पाली में एयर क्वालिटी कमजोर होने पर ग्रीन पटाखे चलाने पर पाबंदी रहेगी। एयर क्वालिटी की जानकारी नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत उपलब्ध होगी। वर्तमान में जोधपुर में एयर क्वालिटी कमजोर है। गृह विभाग के प्रमुख सचिव अभय कुमार ने बताया कि इन शहरों के अलावा अन्य जगहों पर परामशदात्री के अनुसार दो घंटे पटाखे चलाने की अनुमति रहेगी, वहां एयर क्वालिटी की शर्त लागू नहीं रहेगी। परामर्शदात्री की पालना कराने की जिम्मेदारी स्थानीय थानाधिकारी व मजिस्ट्रेट की होगी, जिसके बारे में शनिवार को आदेश जारी किया जाना प्रस्तावित है।


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