लाइसेंस व टेंडर रद्द किए जाने में नेलसनार गंगालूर मार्ग का काम शामिल है जिसकी रिपोर्टिंग को इस जघन्य हत्याकांड की वजह माना जा रहा है। पीडब्लूडी ने इसके अलावा जैमुर रोड से तुमनार और कुटरु से फरसेगढ के काम भी आदेश जारी कर रद्द कर दिए हैं। यह सारा आदेश 6 जनवरी 2025 को जारी किया गया है।
कार्यालय प्रमुख अभियंता पीडब्लूडी ने कहा है कि सुरेश चंद्राकर अ वर्ग का ठेकेदार है। इसके अलावा इस पर मुकेश चंद्राकर की हत्या का आरोप है। इसकी वजह से यह लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। इसके बाद पीडब्लूडी वेस्ट बस्तर डिवीजन ने सुरेश को आवंटित 37 किमी लंबे टू लेन के काम में आठ महीने से प्रगति नहीं दिखा पाने की वजह से रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है।
यह भी पढ़ें