कलेक्टर के पास पहुंचा मामला
सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा इस मामले को लेकर कलेक्टर कोण्डागांव एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास के समक्ष लिखित आवेदन प्रस्तुत करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए पात्र आवेदिका को अपात्र बताकर क्षति कारित करने के आशय से जानबूझकर अशुद्ध दस्तावेज तैयार करके आवेदिका को गंभीर क्षति पहुंचाने वाले मामले में 7 दिवस में जांच करके आपराधिक कृत्य करने वाले परियेाजना अधिकारी पर तत्काल मामला दर्ज कराने की मांग की गई है। यदि सप्ताह के भीतर गंभीर मामले की जांच कराकर परियोजना अधिकारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही समय सीमा में नहीं करने पर आवेदक के द्वारा सिटी कोतवाली कोण्डागांव में स्वत: ही सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध मामला दर्ज करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किये जाने का लेख किया गया है। एकमात्र पात्र आवेदिका के द्वारा ग्राम छोटे कुरूषनार की निवासी होने का तहसीलदार कोण्डागांव द्वारा 2011 में जारी निवास प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया गया है। और वह उसी केंद्र में लगातार आबां सहायिका के रूप में कार्यरत थी।