यह भी पढ़ें : CG Election 2023 : टिकट नहीं मिलने पर पूर्व विधायक का झलका दर्द, बोले.. जगदलपुर में प्रचार नहीं करूंगा, संगठन में रहकर करूंगा काम इस आदेश के तहत सभी अपने अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में हथियार जमा कर सकते हैं । इस आदेश में जिले अथवा बाहर के जिले से आकर निवास करने वाले लाइसेंसधारी पर भी लागू होगा। चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद अपने अस्त्र-शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। कुछ संस्थाओं को राहत जिला प्रशासन द्वारा इस आदेश में कुछ संस्थाओं में कार्यरत अथवा मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय राइफल संघ व जिला राइफल संघ के सदस्य अथवा औद्योगिक संस्थानों पर सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा गार्ड को राहत दी गई है।
यह भी पढ़ें : रमन बोले- आप पांच साल से छत्तीसगढ़ के साथ खेल ही तो रहे हैं, जवाब में CM ने कहा-हाऊ क्यूट डॉक्टर साहब, आप ये सब कैसे कर लेते हैं जिन लोगों को छूट मिली है वे अपने अपने हथियारों की सूचना संबंधित थाने में देंगे व थाना प्रभारी की अनुमति के बिना अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। बॉक्स शहरी इलाके में 232 लाइसेंसी हथियार पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शहरी इलाके में कुल 232 लाइसेंसी हथियार दर्ज है। इनमें कोतवाली थाना क्षेत्र में 132 तथा बोधघाट थाना क्षेत्र में 100 हथियार दर्ज हैं। नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि इनमें से कोतवाली में 59 तथा बोधघाट थाने में 58, कुल 117 हथियार जमा हो चुके हैं।