CG News: कैंडिडेट्स की नियुक्ति के लिए जारी किए गए थे आदेश
हालांकि दावा आपत्ति के लिए इन शिक्षकों को समय दिया जाएगा। बता दें कि
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था। आदेश के अनुसार सहायक शिक्षक के 2900 पदों पर योग्य कैंडिडेट्स की नियुक्ति के लिए आदेश जारी किए गए थे। कोर्ट के आदेश के परिपालन में लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने बस्तर और सरगुजा संभाग के बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है।
हाईकोर्ट के आदेश पर निर्णय
डीपीआई द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देशानुसार की गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार की ओर से डीएलएड कैंडिडेट्स की नियुक्ति को लेकर आदेश दिए हैं। इसके बाद सहायक शिक्षकों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया था।
संकट दूर नहीं करा पाए सहायक शिक्षक
CG News: अपनी नौकरी पर संकट आने के बाद पिछले 13 दिनों से अलग-अलग चरण में बीएड सहायक शिक्षकों ने
रायपुर के तूता धरना स्थल पर धरना दिया। जहां हर दिन अलग-अलग एक्टिविटी की, लेकिन इसका सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। इधर लोक शिक्षण संचालनालय ने बीएड सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने को लेकर आदेश जारी कर दिया है।