प्रैक्टिस करने की होगी अनुमति
जारी निर्देशों के अनुसार अब सरकारी अस्पताल व क्लीनिक में पदस्थ डॉक्टर को ड्यूटी की अवधि के दौरान ही बाहर प्रैक्टिस करने की अनुमति होगी। लेकिन वे किसी भी निजी अस्पताल या प्राइवेट क्लीनिक में (CG Doctor News) जाकर यह प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इस आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।पहले भी स्वास्थ्य विभाग नया आदेश
सरकारी प्रशासकीय पदों के अलावा संविदा चिकित्सकों के भी निजी प्रैक्टिस किए जाने की जानकारी प्रशासन को है। हालांकि कुछ चिकित्सकों ने इसकी जानकारी नियमत: सीएमएचओ, सिविल सर्जन व अधीक्षक को दी है। बावजूद इस नए आदेश की वजह से उनकी निजी प्रैक्टिस पर बंदिश लगने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा अन्य डाक्टर्स अपने स्वयं के निजी क्लीनिक के अलावा अन्य दूसरे नर्सिंग होम व क्लीनिक में जाकर अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। यह भी पढ़ें
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स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव चंदन कुमार ने शासकीय डाक्टर्स के निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध के आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के नए आदेश के अनुसार सरकारी डॉक्टरों को कार्यावधि के दौरान निजी प्रेक्टिस करने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पहले भी डॉक्टरों को निजी अस्पतालों में ऑपरेशन और रोगियों को देखने से रोका गया था। लेकिन कई डॉक्टरों (CG Doctor News) की आदतें नहीं बदलीं। इस वजह से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने दोबारा से सख्त आदेश जारी किया है।